एसआईटी ने थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया

नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन

सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में आरोपी शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का एसआईटी ने कोर्ट में विरोध किया है। इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
शशि थरूर ने मंगलवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

7 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे

थरूर को इस मामले में 7 जुलाई को कोर्ट में पेश भी होना है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कोर्ट से समन के बाद थरूर ने कहा था कि मेरे खिलाफ लगे आरोप बेबुनियाद और आधारहीन हैं। मैं इन आरोपों के खिलाफ डटकर मुकाबला करूंगा और अंत में सच्चाई सामने आएगी।

पिछली सुनवाई में पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए। पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया था।

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं। कांग्रेस नेता पर आईपीसी की धारा 498 ए और 306 के तहत आरोप लगाए गए हैं।