ठोस कचरा प्रबंधन : तीन सोसायटियों से 30 हजार रुपए का जुर्माना वसूला

पुणे : समाचार ऑनलाईन – 100 किलो से अधिक ठोस कचरा पैदा करने वाली लेकिन उस कचरे का प्रबंधन नहीं करने वाली सोसायटियों व अन्य आस्थापनाओं पर पुणे मनपा द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 9 अप्रैल से शुरू की गई इस कार्रवाई में तीन सोसायटियों से 30 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया है। मनपा के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। नागरी ठोस कचरा नियम 2016 के अनुसार प्रति दिन 100 किलो या अधिक कचरा पैदा करने वाली सोसायटी, बंगले, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षा संस्था, होस्टेल, होटल्स, मंगल कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मार्केट, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की बिल्डिंगें, राज्य सरकार के विभाग व योजनाएं, लोकल बॉडीज, सार्वजनिक क्षेत्र या प्राइवेट कंपनियां, धार्मिक स्थान, स्टेडियम व क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स में पैदा होने वाले कचरे को उनकी जगह में ही कंपोस्टिंग बायोमिथनाइजेशन या अन्य तकनीक से नष्ट करना संबंधित संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
इस नियम के अनुसार ही पिछले तीन वर्षों से नोटिसें देकर चेतावनी दी जा रही थी। 15 मार्च 2019 अंतिम अवधि थी। उसके बाद भी इस प्रक्रिया हेतु प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाली सोसायटियों व अन्य आस्थापनाओं पर कार्रवाई की जा रही है। हड़पसर-मुंढवा वार्ड ऑफिस के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। तीन आस्थापनाओं से 30 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ठोस कचरा प्रबंधन विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर मोलक ने बताया कि गीला कचरा नष्ट करने की बार-बार अपील करने और नोटिसें देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। यह मुहिम और तेज की जाएगी। शुरूआत में 5 हजार रुपए व उसके बाद में 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।