महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन पर रोक; सुप्रीम कोर्ट के आदेश 

मुंबई। समाचार एजेंसी
 
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ठोस नीति तय करने को लेकर उदासीनता कायम रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रवैया निराशाजनक बताकर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने इन राज्यों पर तीन- तीन लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया, क्योंकि इनकी ओर से हलफनामा दायर नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि अगर ये राज्य लोगों के हित में सोचते हैं और शहर को साफ रखना चाहते हैं तो इन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत प़ॉलिसी बनानी होगी।
 
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी़ लोकूर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि लोग गंदगी में रहें और कूड़े के बीच जीवन बसर करें तो क्या किया जा सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अभी तक पॉलिसी तय नहीं कर पाए हैं, जबकि इसके लिए दो साल से कवायद चल रही है। इसे लेकर कुछ नहीं हुआ। अगर ये राज्य लोगों के हित में सोचते हैं और शहर को साफ रखना चाहते हैं तो इन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत प़ॉलिसी बनानी होगी। अदालत ने कहा कि ऐसे राज्यों में पॉलिसी बनाए जाने तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी रहेगी।