एसटी/ एससी एक्ट पर बदला जायेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला  

नई दिल्ली | समाचार 
मोदी कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी
एससी/एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।  केंद्रीय कैबिनेट ने आज एससी/एसटी अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि,  अदालत के फैसले को पलटते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दलित अत्याचार कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी।
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इसी साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की पीठ ने एससी/एसटी एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए आदेश दिया था कि किसी आरोपी को दलितों पर अत्याचार के मामले में प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहले केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का प्रावधान था।  आदेश के मुताबिक, अगर किसी के खिलाफ एससी/एसटी उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है, तो वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकेगा।
अन्य विपक्षी दलों और दलित चिंतकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा।  जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और कानून कमजोर हुआ। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार धीरे-धीरे आरक्षण खत्म करना चाहती है।  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलितों ने सड़कों पर आंदोलन किया था। आंदोलन में कई लोगों की मौत हो गई थी।