इनकम टैक्स फॉर्म में इस बार बड़ा बदलाव किया गया, देनी होगी कई नई जानकारी 

नई दिल्ली, 9 जनवरी –इनकम टेक्स विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल को नोटिफाई कर दिया है. करदाताओं की मांग को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बार चार महीने पहले ही दो फॉर्म नोटिफाई कर दिए है. अन्य फॉर्म  भी जल्द ही करदाताओं के सामने होगा।
मकान के संयुक्त मालिक है तो भरे आईटीआर -2 
अगर सालाना 50 लाख से कम आय वाले करदाता किसी मकान के संयुक्त रूप से मालिक है तो  वह अब आईटीआर फॉर्म -1 नहीं भर सकेंगे। 2020 के लिए उन्हें आईटीआर फॉर्म-2 भरना होगा।
देना होगा पासपोर्ट नंबर 
आयकर विभाग ने करदाताओं के पास पासपोर्ट है तो उनके लिए रिटर्न फॉर्म में इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यह आईटीआर- 1 और आईटीआर-4 के अलावा सभी रिटर्न फॉर्म पर लागू होगा.
विदेश यात्रा की भी जानकारी करदाताओं को देनी होगी। इस यात्रा में अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च आता है तो करदाता आईटीआर फॉर्म-1 नहीं भर सकेंगे। अगर वह आईटीआर -4 के दायरे में आते है तो उन्हें कई  जानकारी देनी होगी।
ज्यादा बिजली इस्तेमाल का खुलासा 
अगर 2019-20 में एक लाख से ज्यादा की बिजली खपत की है  तो वह आईटीआर फॉर्म 1 नहीं भर सकेंगे। ऐसे करदाता को आईटीआर फॉर्म -4 का इस्तेमाल करना होगा।
एक करोड़ से ज्यादा जमा पर सहज फॉर्म 
किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष आने बैंक के चालू खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की है तो उन्हें आईटीआर फॉर्म 4 यानी सहज चुनना होगा। साथ ही वित्त वर्ष में जमा कुल राशि का भी खुलासा करना होगा।