नायट्रोसेन दवा बेचने वालों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी

औरंगाबाद : समाचार ऑनलाइन – डॉक्टरों के प्रिस्क्रीप्शन के बिना नायट्रोसेन की गोलियां बिक्री करने वाले दवा दुकानदारों के खिलाफ नारर्कोटिक्स ड्रग्स एंड सायट्रोपिक सस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत कार्रवाई करने की जानकारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्‍नर डॉ. नागनाथ कोड ने दी है। पुलिस आयुक्‍तालय की तरफ से फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी और होलसेल दर पर दवा बेचने का कारोबार करने वालों के बीच पुलिस आयुक्‍तालय में बैठक सम्पन्न हुई। इसी बैठक में असिस्टेंट पुलिस कमिश्‍नर ने कहा।
उन्होंने कहा कि सिटी में नायट्रोसेन की गोलियों का नशे के लिए इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा कई बार की गई कार्रवाई में आरोपियों से नशे की गोलियों का स्टॉक जब्त किया गया। नायट्रोसेन की गोलियां का नशे के लिए इस्तेमाल होता है। इन गोलियों की गैर कानूनी रूप से बिक्री की जा रही है। गोलियों की तस्करी करने वालों पर पुलिस प्रशासन के अलावा फुड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नजर रख रही है।
आज तक गोलियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ केवल ड्रग्ज एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि इस तरह के अपराध में शामिल लोगों को तुरंत जमानत मिल जाती है। नायट्रोसेन की गोलियां की तस्करी करने वालों के खिलाफ अब  नारर्कोटिक्स ड्रग्स एंड सायट्रोपिक सस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।