पुणे (pune news) 30 जून : लॉकडाउन (lockdown) की अवधि में नुकसान सहने वाले पुणे-सातारा रोड (pune news) के टोल कॉन्ट्रैक्टर (Toll collection) को टोल की रकम का सरकार का हिस्सा जमा कराने के लिए छह महीने की छूट दी गई है। यह जानकारी सुचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई है। लॉकडाउन (lockdown) की वजह से टोल कॉन्ट्रैक्टर (Toll collection) का नुकसान होने की वजह से केंद्रीय भूतल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने देश के टोल कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान भरपाई देने की पॉलिसी तय की थी। इसके तहत लॉकडाउन (lockdown) के दौरान के सम्पूर्ण और बाद में ट्रैफिक पहले के सप्ताह की तुलना में 90% नहीं होता है तब तक नुकसान को देखते हुए कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान भरपाई देने का मापदंड तय किया गया है।
इसके अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स को टोल रकम का सरकार का हिस्सा भरने में छूट दी गई है। यह जानकारी सुचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई है।
काम अभी तक जारी
प्राधिकरण ने इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर को कई नोटिस दिए है। लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सड़क का काम पेंडिंग है।
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