सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश पत्नी ने की आत्महत्या

चेन्नई | समाचार ऑनलाइन

पति, पत्नी और ‘वो’ का रिश्ता अब अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी यानी विवाहेतर संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 में अडल्टरी को अपराध बताने वाले प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है । जिसके बाद इस फैसले का नकारात्मक परिणाम सामने आया है।  जिसमे एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि, अडल्टरी अब अपराध नहीं है अब मैं किसी से भी संबंध बना सकता हूँ और तुम रोक भी नहीं सकती। जिसके बाद पत्नी द्वारा दुखी होकर आत्महत्या करने की घटना सामने आयी है।  यह घटना चन्नेई में घटी।

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मृतक महिला का नाम पुष्पा जॉन फ्रँकलिन है। चन्नेई पुलिस ने आरोपी पति जॉन पॉल फ्रँकलिन को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अडल्टरी फैसले के बाद महिला ने आत्महत्या की। मृतक महिला ने आत्महत्या करने के पहले एक चिठ्ठी लिखी थी।  इस चिठ्ठी में सारी बाते सामने आयी। आरोपी पति जॉन एक पार्क में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है।

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मृतक पुष्पा और जॉन दोनों दो साल पहले शादी किये थे।  दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी।  लेकिन इसके बाद भी दोनों का प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया।  इस दौरान पुष्पा को टीबी की बीमारी हो गयी। जिसके बाद से जॉन पुष्पा से दूर रहने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी जॉन के एक मित्र ने दिया। जॉन का एक लड़की के साथ अफेअर शुरू था। पुष्पा ने उसे उस लड़की से दूर रहने की बात कही।  लेकिन जॉन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, अब अडल्टरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है।  तुम मेरे खिलाफ शिकायत भी दर्ज़ नहीं करा सकती हो।  जिसके बाद पुष्पा दुखी होकर आत्महत्या कर ली।