उन्नाव रेप केस : कोर्ट ने CBI को लगाई जमकर फटकार

उन्नाव : समाचार ऑनलाइन – दिल्ली में स्थित तीस हजारी कोर्ट ने कल उन्नाव रेप केस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। इससे पहले इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सीबीआई को भी कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो बात पर नाराजगी जताई। जिसमें आरोपपत्र दाखिल करने में देरी और जांच के दौरान महिला अधिकारियों की गैरहाजिरी। इसके अलावा पीड़िता के मामले को अस्पष्ट करने के लिए उसके बयान से जुड़ी अहम सूचना चुनिंदा तरीके से जांच एजेंसी द्वारा लीक करने पर भी अदालत ने नाराजगी जाहिर की।

कोर्ट ने कहा –
कोर्ट ने कहा कि ‘कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई में महिला अधिकारी होनी चाहिए लेकिन आश्चर्य है कि लड़की के आवास पर जाने के बजाय उसे कई बार सीबीआई कार्यालय बुलाया गया।’ इस तरह के मामलों की जांच एक महिला अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, जिसके लिए यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो-POCSO Act) कानून की धारा 24 के तहत प्रावधान किया गया है लेकिन पीड़िता के बयान सीबीआई कार्यालय बुला कर दर्ज किए गए तथा यौन उत्पीड़न के इस तरह के मामले में उसके साथ होने वाली प्रताड़ना, पीड़ा और फिर से तकलीफ पहुंचने की परवाह नहीं की गई।

जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि सीबीआई ने जब लगभग समूची जांच जुलाई 2018 के अंत तक पूरी हो गई थी तब किस चीज ने सीबीआई को तीन अक्टूबर 2019 तक आरोप पत्र दाखिल करने से रोका। अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 की इस घटना के लिए सोमवार को दोषी करार दिया। इस अपराध के लिये अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।