तीन महीने में ही पीड़िता को मिला न्याय, छेड़खानी करनेवाले को मिली 3 साल की सजा

पुणे: समाचार ऑनलाइन
पुणे के कोंढवा इलाके में एक 26 वर्षीय महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की घटना घटी थी। महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में कोर्ट ने अपराधी को तीन साल की कड़ी सजा के सुनायी है।  और साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह घटना तीन महीने पहले कोंढवा इलाके में घटी थी और यह मामला कोंढवा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, पर इस मामले में यह केस तीन महीने पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस केस में तीन महीने में ही सुनवायी करते हुए पीड़िता को न्याय दिया है।

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प्राप्त जानकारी अनुसार इस मामले में लष्कर कोर्ट ने  रविंद्र निवृत्ती कामठे को सजा सुनायी हुई है। शिकायतकर्ता महिला कोंढवा में किराए के मकान में रहती थी। रविंद्र कामठे यह हमेशा महिला को आते जाते नजर रखता था और घूरता करता था। महिला हमेशा अपराधी को अनदेखी किया करती थी। महिला का रास्ता रोककर अपराधी ने नजरअंदाज किए जानेवाली बात पर नाराजगी भी जतायी थी। महिला को एक दिन अकेला पाकर महिला के साथ जबरदस्ती करनी की कोशिश की थी। इस मामले में महिला ने पुलिस में शिकायत की थी। महिला को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी न्याय मिलेगा। इस मामले में कोंढवा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अंकुश कचरे ने जांच की थी।