15 दिन के भीतर मुलायम, अखिलेश समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने होंगे बंगले

राज्य संपत्ति विभाग ने जारी की नोटिस

लखनऊ। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग को इसके लिए हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद विभाग ने इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार से 15 दिन के अंदर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, एनडी तिवारी और मायावती को अपने बंगले खाली करने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हटने के बाद सरकारी बंगले में रहने और सरकारी खर्च करने पर सवाल करते हुए कहा था, जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण) (संशोधन) अधिनियम को निरस्त कर दिया था साथ ही इसे असंवैधानिक करार दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले का स्वागत भी किया था। अब सरकार की हरी झंडी के बाद इन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे। यानि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी खर्च पर बंगला अब नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि, 1997 के जिन नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जिंदगी भर के लिए सरकारी बंगला दिया गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।