एक देश की सैर नहीं कराने पर केसरी टूर कंपनी को जुर्माना

मुंबई : उपभोक्ता आयोग ने 20 पर्यटकों को 16 हजार 730 रुपए ब्याज के साथ लौटाने के दिए निर्देश

तीन में से एक देश की सैर नहीं कराना टूर कंपनी को भारी पड़ा । राज्य उपभोक्ता आयोग ने टूर ऑपरेटर को सभी 20 पर्यटकों को 16 हजार 730 रुपए नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सभी यात्रियों ने मध्य मुंबई के उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। फोरम के आदेश के खिलाफ इन 20 लोगों ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी।

कंपनी ने लौटाई रकम
टूरिस्ट कंपनी के वकील ने कहा-हमने यात्रियों की सुरक्षा व उनके हित को ध्यान में रखते हुए इजिप्ट का टूर रद्द किया है। इसके लिए पर्यटकों को 155 यूरो और 20 हजार रुपए वापस कर दिए गए हैं।

वीजा मिल चुका था
शिकायतकर्ता (पर्यटकों) की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को इजिप्ट का वीजा मिल चुका था। वीजा के लिए अलग से रकम दी थी। उनके मुवक्किल 155 नहीं 452 यूरो वापस पाने का हक रखते हैं। केसरी टूर ने यात्रियों से चर्चा के बैगर इजिप्ट का टूर रद्द कर दिया।

क्या है मामला
पर्यटकों के मुताबिक उन्होंने 23 सिंतबर 2013 से 5 अक्टूबर 2013 के बीच केसरी टूर प्राइवेट लिमिटेड के यहां ग्रीस, टर्की व इजिप्ट घूमने के लिए बुकिंग की थी। इसके लिए हर पर्यटक ने केसरी टूर को 1 लाख 30 हजार रुपए के साथ ही 1355 यूरो (1 लाख 900 हजार भारतीय रुपए) का भुगतान किया था। इस बीच केसरी टूर ने उन्हें सूचना दी कि इजिप्ट में राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहां की यात्रा रद्द कर दी गई है। इस पर पर्यटकों ने कहा कि उन्हें भुगतान की गई रकम का तीसरा हिस्सा वापस किया जाए। लेकिन टूरिस्ट कंपनी ने पूरे पैसे वापस नहीं किए।