स्कूल नहीं ले सकते मनमानी फीस

अभिभावकों को शिकायत करने का अधिकार

मुंबई : समाचार एजेंसी

फीस को लेकर स्कूल मनमानी नहीं कर सकते। निजी स्कूलों के इस तरह अपने मन से फीस बढ़ाने पर उसकी शिकायत करने का अधिकार अभिभावकों को मिलने वाला है। ऐसा होने पर किसी भी स्कूल के 25 प्रतिशत अभिभावक एकजूट होकर स्कूल प्रशासन के विरोध में शिकायत कर सकते हैं। आगामी शिक्षा सत्र से यह प्रावधान लागू हो जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।

भाजपा के विधायक अतुल भातखलकर द्वारा इस ओर ध्यान खींचने पर शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने विधान सभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि फीस संबंधी शुल्क नियंत्रण कानून में बदलाव लाया जाएगा। अब तक वर्ष 2011 के कानून के अनुसार केवल पैरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन (पीटीए) को ही शुल्क वृद्धि के विरोध में शिकायत करने का अधिकार था। तावड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल अतिरिक्त शिक्षा सामग्री खरीदने के लिए किसी को अनिवार्य नहीं कर सकता है। इस बारे में जून से पहले ही मानदंड निर्धारित किए जाएँगे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार स्कूल की गुणवत्ता और स्तर की जानकारी अभिभावकों को हो सके इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा।