ACB Demand Case | पानी के टैंकर का बिल मंजूर करने के बदले रिश्वत की मांग, आश्रम स्कूल के मुख्याध्यापक के खिलाफ पुणे एंटी करप्शन द्वारा FIR

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – ACB Demand Case | सरकारी आश्रम स्कूल में किए गए पानी सप्लाई के टैंकर का बिल मंजूर करने के बदले 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. इस मामले में पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने आश्रम स्कूल के प्रभारी मुख्याध्यापक के खिलाफ ओतूर पुलिस स्टेशन में गुरुवार को केस दर्ज किया है.(ACB Demand Case )

इस मामले में प्रभारी मुख्याध्यापक अरुण दगडू महाकाल (उम्र-57) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले व्यवसायी ने 3 अप्रैल 2023 को पुणे एसीबी से शिकायत की थी. आरोपी अरुण महाकाल जुन्नर तालुका के मुथालने के सरकारी आश्रम स्कूल में प्रभारी मुख्याध्यापक के तौर पर कार्यरत है. शिकायतकर्ता ने इस आश्रम स्कूल में टैंकर से पानी की सप्लाई की थी.(ACB Demand Case)

टैंकर से सप्लाई की गई पानी का बिल मंजूर करने के बदले अरुण महाकाल ने कार्यालय के कर्मचारियों के लिए पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुणे एसीबी की टीम ने इसकी जांच की. जांच में अरुण महाकाल के शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपए मांगने की बात सही साबित हुई.(ACB Demand Case)

इसके अनुसार गुरुवार को आरोपी महाकाल के खिलाफ ओतूर पुलिस स्टेशन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

यह कार्रवाई पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुरव के मार्गदर्शन में पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की. मामले की जांच पुलिस निरीक्षक वीरनाथ माने कर रहे है.

 

Web Title :  ACB Demand Case  Pune anti-corruption case against Ashram school principal
for demanding bribe to approve water tanker bills