ट्रैफिक के लिए समस्याएं खड़ी करने वाले वाहनों पर कार्रवाई तेज

टू-व्हीलर्स के लिए 5 हजार, थ्री व्हीलर के लिए 10 हजार और फोर व्हीलर के लिए 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा
पुणे : समाचार ऑनलाइन – एक याचिका पर निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में दिक्कत पैदा करने वाली गाड़ियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। टू-व्हीलर्स के लिए 5 हजार, थ्री व्हीलर के लिए 10 हजार और फोर व्हीलर के लिए 15 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। जुर्माने की यह रकम मनपा ने तय की है। हम केवल कानून के अनुसार इस पर अमल कर रहे हैं। यह स्पष्टीकरण ट्रैफिक पुलिस की डीसीपी तेजस्वी सातपुते ने दिया है। उन्होंने कहा कि जुर्माने की रकम जनरल बॉडी ने तय की है। मनपा प्रशासन में अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त माधव जगताप ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस प्रशासन को क्रेन, टेम्पो, कर्मचारी और जगह उपलब्ध कराए हैं।

इस दौरान ट्रैफिक शाखा के सहायक आयुक्त एन।पी। वाकुडे उपस्थित थे। तेजस्वी सातपुते ने कहा कि  सड़क पर लावारिश और दिक्कत पैदा करने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाएं घटती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने ऐसी गाड़ियों को हटाने को लेकर अक्टूबर में पॉलिसी घोषित की थी। इस पॉलिसी के अनुसार पिछले पांच दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने मनपा के समन्वय से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के लिए मनपा ने क्रेंस, कर्मचारी और कार्रवाई कर वापस आए गाड़ियों को रखने के लिए जगह दिया है।

मनपा ने जुर्माने की रकम तय की है। इसलिए यह रकम मनपा में जमा होती है। इसमें से एक भी रकम पुलिस को नहीं मिलेगी। अब तक 115 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 64 टू-व्हीलर और 39 कार हैं। दिन में चालकों को गाड़ियां नजर आती हैं इसलिए दुर्घटनाएं कम होती हैं लेकिन रात में रोड बंद होने की स्थिति में गाड़ियों से दूसरी वाहन चालकों को धोखा होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए रात के वक्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस केवल कानून का पालन कर रही है। लावारिश और दिक्कतें पैदा करने वाली गाड़ियों को लेकर नागरिकों द्वारा दी जा रही शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मनपा की जनरल बॉडी ने लावारिश गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए निश्चित किए गए जुर्माने की राशि शहर के मध्य स्थित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए ज्यादा होने से नई समस्या पैदा हो गई है। पार्किंग की सुविधा के अभाव में रात के वक्त रोड पर खड़ी की गई गाड़ियों का ट्रैफिक पुलिस क्रेन और टेम्पो लगाकर मध्यरात्रि में उठा रही है। 5 से 15 हजार रुपए का जुर्माना चुकाने में नागरिकों का पसीना छूट रहा है। ट्रैफिक पुलिस नये कानून और मनपा के निर्णयों को की बात कर अपना पल्ला झाड़ रही है। जबकि मनपा के अधिकारी जनरल बॉडी के निर्णय के अनुसार कानून लागू करने का है। इस बीच लोग पूछ रहे हैं क्या यही अच्छे दिन है?

पीएमपीएमएल बसों व लक्जरी बसों पर कार्रवाई होगी

 इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की डीसीपी तेजस्वी सातपुते ने कहा कि पुलिस ने पिछले पांच दिनों में लावारिश गाड़ियों के साथ शहर की मध्य स्थित क्षेत्रों में रात के वक्त रोड पर खड़ी की गई गाड़ियों को उठाया जा रहा है। शहर के मध्य भागों और गांवठान की बिल्डिंग 30 वर्ष पुरानी हैं। उस वक्त विकास नियमावली में पार्किंग शामिल नहीं था। इसलिए अधिकांश नागरिक गाड़ियों को सड़क पर रखते हैं। इसके अलावा पीएमपीएमएल डिपो में कई बसें, प्राइवेट बसें सड़क पर पार्क की जाती है। नागरिक द्वारा रोज इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों के साथ पुलिस इन बसों पर कार्रवाई करेगी तो उन्होंने कहा कि ये समस्याएं पैदा करेंगे तो कार्रवाई होगी।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जुर्माने की रकम

पुलिस ने क्रेन व कर्मचारियों का इस्तेमाल कर नो पार्किंग अथवा बंद अवस्था वाली वाहनों पर कार्रवाई की रकम ट्रैफिक नियमों के अनुसार 200 से 500 रुपए तक है। अब ट्रैफिक के लिए समस्या बनी वाहनों के लिए 5 हजार से 15 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जा रहा है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए तेजस्वी सातपुते ने कहा कि कार्रवाई के लिए मनपा ने दंड की रकम तय की है।