26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभिनेता अरमान कोहली; अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज

26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गये अभिनेता अरमान कोहली; अदालत ने जमानत अर्जी की खारिज

मुंबई। पुणे समाचार ऑनलाइन

अपनी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा के साथ मारपीट के आरोप में बीते दिन लोनावला से गिरफ्तार किये गए बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को बुधवार दोपहर मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। जहां अदालत ने उन्हें 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके वकील ने जमानत के लिए दरकार लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

अदालत में पेशी के दौरान अरमान के वकील ने बताया कि, अरमान शहर के जानी मानी हस्ती है और वो पुलिस को हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं। जिन धाराओं के तहत अरमान पर मामला दर्ज किया गया है वो इस मामले में लागू नहीं होता। इसलिए अरमान को जमानत दे देनी चाहिए। उनका तर्क था कि पुलिस ने जान बूझकर इस मामले में आईपीसी की धारा 326 लगाई है, ताकि उन्हें जमानत न मिल सके।

इसके साथ अरमान ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दायर एफआईआर को खत्म करने के लिए भी याचिका दायर की है। अरमान के वकील ने कोर्ट में कहा,”खुद नीरू ने ये माना है की जो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी वो गलत थी और किसी के बहकावे में आकर कर दी थी। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि, अरमान बेहद हिंसक इंसान हैं और उन्होंने नीरू पर इस तरह से हमला किया था की वो बुरी तरह घायल हो गई थी। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे आगे भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं।

इसके बाद कोर्ट ने अरमान के खिलाफ फैसला देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज की और उन्हें 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ज्ञात हो कि, 2 जून को अरमान ने अपनी गर्लफ्रेंड नीरू के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 जून की रात नीरू ने मुंबई के सांताक्रूज (पश्चिम) पुलिस थाने में अरमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तरह मामला दर्ज किया है। उनके लोनावला में अपने दोस्त के फार्महाउस पर छिपे रहने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यहां दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप साबित होने पर अरमान को इस मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है।