सावधान! आज से ‘बिना लाइसेंस’ ड्राइविंग करने पर लगेगा 5000 रुपए का ‘जुर्माना’!  यातायात के नए 63 उपनियम संबंधी ‘नोटिफिकेशन’ जारी

समाचार ऑनलाइन – केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 63 उपनियमों को लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ये सभी 63 उपनियम यातायात संबंधी नियमों के उल्लंघन और उन पर लगने वाले दंड से संबंधित हैं. सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये सभी उप-नियम आज (1 सितंबर, 2019) से लागू होंगे. इसलिए, यदि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

अन्य उपनियमों के लिए तैयार किया जा रहा ड्राफ्ट या मसौदा –
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि, ये ऐसे उप-कानून हैं, जिन्हें 1989 के केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी. मंत्रालय ने कहा कि, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम कानून 2019 के उपनियमों को लागू करने के लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है. मसौदा तैयार हो जाने पर, अन्य उपनियम लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी.

बिना लाइसेंस के ड्राइविंग पर 5000 रुपए का जुर्माना
मंत्रालय ने कहा कि, नया उप-नियम वाहन लाइसेंस, पंजीकरण, राष्ट्रीय परिवहन ट्रांसपोर्ट पालिसी आदि से संबंधित है. नए नियमों के तहत, अगर कोई बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वर्तमान में जुर्माना राशि 1 हजार रुपए है. लेकिन अब बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है.

नशे में गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा –
शराब के नशे में ड्राइविंग करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की कैद या 10,000 / – का जुर्माना, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल व 15 हजार का हर्जाना चुकाना पड़ेगा. नए उपनियमों के अनुसार, राज्य सरकार को ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति या एक एजेंसी अर्थात एनफोर्स एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है. बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम को 2019 की शुरूआत में संसद में पेश किया गया था.