बच्ची का यौन शोषण करने वाले अधेड़ को नहीं मिली जमानत

पुणे | समाचार ऑनलाइन

बच्ची से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार एक 67 वर्षीय आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी को 5 जुलाई को हवेली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 2 जुलाई को किरकतवाड़ी स्थित एक इमारत की 10वीं मंजिल की सीढ़ियों पर 9 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 8 (यौन हमले के लिए सजा) और धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है।