डीएसके के बेटे शिरीष कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत को किया नामंजूर
  
पुणे:  निवेशकों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में डि.एस.कुलकर्णी के बेटे शिरीष कुलकर्णी के अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में डि.एस.कुलकर्णी पत्नी हेमंती कुलकर्णी सहित कुल 7 लोग अभी येरवडा जेल में बंद है. इससे पहले मुंबई डी. एस. कुलकर्णी के बेटे शिरीष कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा जमानत ख़ारिज कर देने के बाद उनकी ओर से अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गयी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी शिरीष के अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया।
हाई कोर्ट ने जमानत मामले में यह स्पष्ट हुआ हैं कि शिरीष कुलकर्णी खुद को डीएसके के इस ब्रांड से अलग नहीं कर सकती हैं। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत पर तर्क नहीं हो सकता। ना ही उन्हें जमानत मिलेगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डि.एस.कुलकर्णी के बेटे शिरीष कुलकर्णी के अग्रिम जमानत को नामंजूर की।