एल्गार परिषद के पांच एक्टिविस्ट्स को चार हफ्ते तक हाउस अरेस्ट जारी

नई दिल्‍ली | समाचार ऑनलाइन

कोर्ट का आदेश – पुणे पुलिस मामले की जांच जारी रखे, नहीं होगी एसआईटी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में पांच एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारी में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि, फिलहाल चार हफ्ते तक हाउस अरेस्ट जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की एसआईटी जांच करवाने से भी इनकार कर दिया।

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पुणे पुलिस ने 28 अगस्त को देश के अलग अलग शहरों से नक्सली कनेक्शन में पांच एक्टिविस्ट्स गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को गिरफ्तार किया था। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पांच एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। इतिहासकार रोमिला थापर ने उनकी गिरफ्तारी और फिर उन्‍हें उनके घरों में नजरबंद किए जाने को चुनौती दी थी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, आरोपियों के खिलाफ माओवादियों से संपर्क रखने के साक्ष्‍य मिले हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला –

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक्टिविस्‍ट्स की गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखती।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि, आरोपी जांच एजेंसी का चयन नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी जांच की अपील खारिज करते हुए पुणे पुलिस को मामले की जांच जारी रखने को कहा है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने एक्टिविस्‍ट्स को राहत के लिए निचली अदालत में अपील करने की अनुमति दी।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में इतिहासकार रोमिला थापर के अतिरिक्‍त अर्थशास्‍त्री प्रभात पटनायक व देवकी जैन, समाजशास्‍त्र के प्रोफेसर सतीश देशपांडे और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले माजा दारुवाला भी शामिल हैं। उन्‍होंने एक्टिविस्‍ट्स की तत्‍काल रिहाई के साथ-साथ इस मामले की स्‍वतंत्र जांच कराए जाने की मांग भी की थी।

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इससे पहले कोर्ट ने 20 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्टिविस्‍ट्स को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वे 29 अगस्‍त से ही अपने घरों में नजरबंद हैं।