कर्मचारी की पत्नी से बलात्कार, मालिक को 7 साल की कैद

पुणे समाचार
अपने कर्मचारी की पत्नी से बलात्कार करने वाले कंपनी मालिक को सात साल कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा पुणे न्यायालय ने सुनायी है। कोंढवा पुलिस स्टेशन में 2016 में एक 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में स्लाइडिंग विडो बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शेषराम रामदत्त मौर्या को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषी ने अपने कमर्चारी को हिल व्यू सोसायटी, पिसोली हवेली स्थित फ्लैट में रहने के लिए जगह दी थी। पति किसी काम से कुछ दिनों के बाहर गया था, जिसका फायदा उठाकर दोषी ने फ्लैट में महिला के साथ बलात्कार किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए थे। जिसके आधार पर आरोपी को सजा हुई।