आईआरसीटीसी घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी और बेटे को समन

नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन
भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी के रूप में आज यानी सोमवार को समन जारी किया और अदालत में पेश होने को कहा।
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विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में सभी आरोपियों से 31 अगस्त को अदालत में पेश होने को कहा है। सीबीआई ने मामले में 16 अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने के बाद कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी के अग्रवाल और आईआरसीटी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का भी नाम आरोपपत्र में है।
आरोपपत्र में शामिल अन्य नामों में आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक वी के अस्थाना और आर के गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर और चाणक्य होटल के मालिकों का नाम शामिल है।