ताजमहल को संंरक्षण दो या बंद करो या ध्वस्त कर दो : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । समाचार ऑनलाइन

ताजमहल के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। ताजमहल को कैसे बचाए जाए इस पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा, ताज को सरंक्षण दो या बंद कर दो या ध्वस्त कर दो।
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों पर केंद्र तथा उसके प्राधिकारियों को बुधवार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुगलकाल की इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण को लेकर कोई उम्मीद नजर नहीं आती है।

न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ताजमहल के संरक्षण के बारे में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार ताज महल की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र लाने में विफल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण स्मारक के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, इस बारे में वह विस्तृत जानकारी पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि टीटीजेड (ताज ट्रैपेजियम जोन) एरिया में उद्योग लगाने के लिए लोग आवेदन कर रहे है और उनके आवेदन पर विचार हो रहा है। ये आदेशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा पीएचडी चेंबर्स को कहा है कि जो इंड्रस्‍टी चल रही है उसको क्यों ना आप खुद बंद करें। टीटीजेड की तरफ से कहा गया कि वो अब टीटीजेड में कोई नई फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमिटी का गठन किया है, जो ये देखेगी कि ताजमहल कितना और किन वजहों से प्रदूषित हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट 4 महीने के भीतर आ जाएगी इसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या किसी विदेशी एक्सपर्ट को कमिटी में शामिल करने की जरूरत है या नहीं।