Pune CoOperative Court | विद्यार्थी किरायेदारों के लिए लिखित परमिशन मांगने वाली सोसायटी को कोर्ट से झटका

जनरल बॉडी के प्रस्ताव पर लगी अंतरिम रोक

पुणे पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune CoOperative Court | सोसायटी की लिखित परमिशन के बिना विद्यार्थियों को किराये पर नहीं रखने का नियम बनाने वाले शहर के एक गृहनिर्माण सोसायटी को सहकार न्यायालय से झटका लगा है. इस तरह के प्रस्ताव को अंतिम आदेश आने तक स्थगित किए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. ‘ऑक्‍सफोर्ड ऑफ द ईस्ट’ के नाम से पुणे को पहचाना जाता है. विद्यार्थियों को रहने के लिए फ्लैट देने से इंकार करना उचित नहीं माना जाएगा. अपने आदेश में कोर्ट ने इसका जिक्र किया है.(Pune CoOperative Court)

वनराज सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था ने 17 जुलाई 2022 को हुई जनरल बॉडी बैठक में विद्यार्थियों को किराये पर रखने को लेकर एक प्रस्ताव रखा था. इस आठ नंबर के प्रस्ताव के अनुसार, फ्लैट मालिक को अपने फ्लैट में विद्यार्थियों को किराये पर रखने से पूर्व सोसायटी की लिखित परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद ऐसे किरायेदार रखे है तो उन्‍हें नोटिस भेजकर 30 अक्टूबर 2022 तक किरायेदार को निकालने की डेडलाइन इस जनरल बॉडी में दी गई थी. साथ ही तय समय में विद्यार्थी किरायेदारों को नहीं निकालने पर हर महीने दस हजार रुपए का दंड वसूलने का निर्णय लिया गया.(Pune CoOperative Court)

 

सोसायटी के इस प्रस्ताव को फ्लैट मालिक स्वप्निल ज्ञानोबा अर्थमवार व अन्‍य ने सहकार कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सहकार कोर्ट (क्रमांक 2) के न्यायाधीश ए. एस. वनवे के समक्ष जुलाई 2022 में सुनवाई हुई थी.

दोनों पक्षों को सुनने और अन्‍य लोगों द्वारा दायर याचिका को संज्ञान में रखते हुए न्यायाधीश वनवे ने हाल ही में अंतरिम आदेश जारी करते हुए,
इस मामले की सुनवाई पूरी होकर अंतिम आदेश आने तक संबंधित सोसायटी के प्रस्‍ताव क्रमांक आठ के अमल पर रोक लगा दी है.(Pune CoOperative Court)

पुणे शिक्षा का मायका माना जाता है. ऐसे में यहां लाखो विद्यार्थी पढने के लिए आते है. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुणे का उल्लेख ‘ऑक्सफोर्ड ऑफ द इस्ट’ के रुप में किया था. पुणे निसंदेह ‘सिटी ऑफ नॉलेज’ है. यहां पढने वाले विद्यार्थियों को रहने के लिए सहकारी गृहनिर्माण संस्था फ्लैट देने से मना करेंगे तो ‘सिटी ऑफ नॉलेज’ का मकसद पूरा नहीं होगा. यह बात न्या. वनवे ने अपने आदेश में कहा है.

 

Web Title : Pune CoOperative Court | Students cannot be denied permission to stay in cooperative housing societies, rules Cooperative Court

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