Pune Crime | इंजीनियर पति पर काला जादू करने के मामले में उच्च शिक्षित पत्नी पर फौजदारी केस

पुणे : पुणे समाचार ऑनलाइन – Pune Crime | खुद पर काला जादू कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाले पति की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर इस मामले में फौजदारी केस दर्ज करने का आदेश दिया है । इस मामले में पति सॉफ्टवेअर इंजीनियर है। न्याय पाने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षित एम ई कंप्यूटर पत्नी, करीबी रिश्तेदार, दो तांत्रिक बाबा और अन्य के खिलाफ पुणे के प्रथम वर्ग महानगर न्यायदंडाधिकारी कोर्टा का दरवाजा खटखटाया है। (Pune Crime)

 

पुणे के एक नामी कंपनी में इंजीनियर पति के खिलाफ काला जादू करने के मामले में उच्च शिक्षित पत्नी पर फौजदारी केसपनी में सॉफ्टवेअर इंजीनियर के रूप में काम करने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। लेकिन पत्नी ने पति द्वारा उसके मोबाइल में गड़बड़ी कर सॉफ्टवेअर डाल कर कॉल रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में पेश करने और निजी जीवन में दखल देने का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत पुणे पुलिस से किए जाने के बाद पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है ।

 

इसलिए इस मामले में नया मोड़ आ गया था। लेकिन पत्नी द्वारा हमेशा खिलाफ होने, पति और पत्नी के पारिवारिक संबंध में बाधा आने को लेकर बार बार समझाने के बाद भी उसमें सुधार नहीं आ रहा है। पत्नी, उसकी मां और करीबी रिश्तेदार पति और उनके करीबी लोगों के अंतवस्त्र पहनकर नींबू, मिर्ची, कोयला और अन्य सामान लेकर तांत्रिक की मदद से अघोरी कृत्य कर रहे थे। साथ ही पत्नी पति के खाने और पानी में जहरीला प्रदार्थ मिलाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी।

पति की तबीयत बार बार बिगड़ने से बच्चे और पत्नी काला जादू कर रहे , यह ध्यान आने पर पति ने ठोस सबूत के लिए न चाहते हुए भी उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाई। इसमें कई चौकाने वाली बात सामने आई है। इसलिए पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत पुलिस से की । लेकिन पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया । (Pune Crime)

 

इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. वी. निमसे ने अपने दिए आदेश
में कहा है कि याचिकाकर्ता की पत्नी अपने करीबी लोगों की मदद से उस पर जादू टोना कर रही थी।
यह 2013 के नरबलि और अन्य अमानवीय प्रथा, अघोरी कृत्य और काला जादू निर्मूलन कानून के
अनुसार अपराध है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस से शिकायत की थी।
लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया।
साथ ही इस मामले में धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश देने की मांग की है।

अपनी शिकायत की पुष्टि के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेज पर्याप्त है।
फिलहाल अलग से जांच की जरूरत नहीं है। ऐसी हमारी राय है।
यह कहते हुए यह मामला फौजदारी कानून की धारा 2000 के अनुसार आगे सुनवाई की
अनुमति देते हुए इस मामले में प्रतिवादी व तांत्रिक बाबा व अन्य दो लोगो पर
फौजदारी कानून की धारा ‘महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा और
काला जादू अधिनियम 2013’ व धारा 120 ब, 406, 324, 328 , 506, 34 के तहत केस दर्ज
करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। ऐड पप्पू मोरवाल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा।

 

Web Title :- Pune Crime | Criminal case against highly educated wife for black magic on engineer husband

 

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