पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune Crime | ठगी मामले में कपिल जगमोहन धिंग्रा और उनकी पत्नी गौरी कपिल धिंग्रा के खिलाफ स्वारगेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में धिंग्रा दंपति की अंतरिम जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे एन राजे ने सशर्त मंजूर कर ली है. यह जानकारी एड् सिद्धांत मालेगांवकर ने दी. (Pune Crime)
इस मामले में आरोपी धिंग्रा ने एड् सिद्धांत मालेगांवकर के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने धिंग्रा दंपति की जमानत का तीव्र विरोध किया. इस दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों आरोपी इस अपराध में शामिल है. उनसे महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए उनसे पूछताछ की जरुरत है. साथ ही आरापी कपिल धिंग्रा के खिलाफ चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में और एक केस दर्ज है. इसलिए इनकी जमानत मंजूर नहीं की जाए.
आरोपियों की तरफ से एड् सिद्धांत मालेगांवकर ने दलील देते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपियों को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे है. उन्होंने इस तरह का कोई अपराध नहीं किया है. इसके अलावा उन पर लगाए गए ठगी के आरोप निराधार है और उनके द्वारा बिजनेस के लिए ली गई रकम समय समय पर वापस की गई है. साथ ही आरोपियों से किसी भी तरह की जब्ती नहीं की गई है. क्योंकि सारे सबूत कागजात के सबूत है. उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है. ऐसे में आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर की जाए. (Pune Crime)
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे एन राजे
ने कपिल धिंग्रा और गौरी धिंग्रा की जमानत सशर्त मंजूर कर ली.
आरोपियों की तरफ से एड् सिद्धांत मालेगांकर, एड् प्रमोद धुले,
एड् कुणार पगार और एड् वैष्णवी पवार ने काम किया.
Web Title :- Pune Crime | Kapil Dhingra and his wife granted bail in fraud case
Pune Crime | कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने बलात्कार मामले में दर्ज किया केस