नाबालिग लड़की के साथ सहमति से भी सेक्स करना अपराध, कोर्ट का फैसला 

 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – दो लड़कों दवारा नाबालिग लड़की के साथ सहमति से किया गया सेक्स अपराध होने का महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली के एक लोअर कोर्ट ने सुनाया है ।   15 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती करने के बाद दो युवको ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी माना है।

सहमति से बनाया था संबंध 
न्यायाधीश उमेद सिंह ग्रेवाल ने आरोपी परवेश राणा (30 ) और आशीष सेहरावत (41 ) को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है ।   दोनों कोर्ट में दावा किया कि लड़की की सहमति से संबंध बनाया था ।   इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग की सहमति से शारारिक संबंध बनाना भी अपराध है।
16 से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना दुष्कर्म 
 धारा 375 के तहत 16 साल से कम उम्र की नाबालिग से सहमति से भी शारारिक संबंध बनाना को दुष्कर्म माना गया  है।  इस मामले में सजा पाए परवेश राणा 6 साल से अधिक की सजा काट चुका है और आशीष पीछे साढ़े पांच साल से जेल में बंद है । इन आरोपियों दवारा इतने साल से जेल में बंद रहने के बावजूद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
2009 में अपराध को दिया गए था अंजाम 
राणा पर 40 हज़ार और सेहरावत पर  60 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है ।    कोर्ट ने इसका 80% रकम पीड़ित को देने का आदेश दिया है. यह घटना 2009 में घटी थी । इस मामले के अन्य दो आरोपी गुलशन और अमित को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है ।   पीड़ित ने  अपने बयान में कहा था कि दोनों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था ।