रेप पीड़िताओं पर सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन – बलात्कार पीड़िताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं की पहचान सार्वजनिक करने और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को लेकर भी नाराज़गी जताई है।

कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीड़िताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीड़िताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए। यहां रेप से संबंधित मुद्दों का समाधान होना चाहिए और पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह दुखद है कि समाज में रेप पीड़िताओं के साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए। अदालत ने रेप पीड़िताओं के नाम