‘बहुविवाह’ और ‘हलाला’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय में मौजूद ‘बहुविवाह’ और ‘हलाला’ प्रथाओं पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली अर्जियों को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर की इस दलील पर गौर किया कि याचिकाओं को अंतिम फैसले के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।

याचिकाकर्ताओं को मिल रही धमकी

दिल्ली के याचिकाकर्ताओं में से एक समीना बेगम की ओर से पेश अधिवक्ता शेखर और अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि उनकी मुवक्किल को उनके ससुराल पक्ष से धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में व्याप्त ‘हलाला’ और ‘बहुविवाह’ को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वह वापस ले लें। इस बीच पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।