लावारिस पशु छोड़ने वालों पर होगी कड़ी कारवाई, लगेगा जुर्माना 

शिमला : समाचार ऑनलाइन –

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने के लिए  कड़ा कानून पेश किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार जुर्माना बढ़ाकर छह हजार रुपये करने पर भी विचार कर रही है। लावारिस पशुओं को लेकर हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों को भी जब कर लिया जाएगा।

जिस तरह अवैध लकड़ी के साथ पकड़े वाहनों को जब्त करने का प्रावधान है, ठीक उसी तरह बाहरी राज्यों से पशुओं को लेकर आने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। दरअसल, पड़ोसी प्रदेशों से आवारा पशुओं को चोरी छिपे लाकर राज्य में छोड़ने के मामले सामने आये हैं, जिसके चलते किसानों की फसलें भी चौपट हो जाती हैं। इसलिए सरकार कानून कड़ा करने के साथ ही जुर्माना राशि बढ़ाने पर निर्णय लेने जा रही है।

पंचायतीराज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने को कड़ा कानून शीतकालीन सत्र में ला रही है। अभी तक पंचायत प्रधान सिर्फ500 रुपये तक जुर्माना कर सकते थे। नए कानून के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे दोषी से 6 हजार रुपये तक जुर्माना वसूल सकेंगे। साथ ही लावारिस पशुओं को लाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।