यूपी के राज्यपाल को नहीं मिली पोस्टल बैलेट से वोट देने की अनुमति

मुंबई। समाचार एजेंसी

मुख्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को पोस्टल बैलेट से वोट देने की अनुमति देने से मना कर दिया है। उन्होंने निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधानपरिषद के मुंबई स्नातक क्षेत्र के चुनाव में पोस्टल बैलट से वोट डालने की अनुमति मांगी थी। अब वे 25 जून को चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे।

राज्यपाल नाइक ने अपने खत में कहा था कि, उनके और साथ में एडीसी के मुंबई आने-जाने पर 53 हजार रुपये हवाई यात्रा का खर्च आएगा। इसके अलावा जेड प्लस सुरक्षा पर खर्च अलग से होगा। उन्होंने भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए सुझाव दिया कि लोकसभा, विधान सभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए जैसे विदेश में रहनेवाले भारतीय नागरिक और अन्य प्रदेशों में काम करनेवाले कर्मचारी को पोस्टल बैलट से वोट की सुविधा है, उसी तरह विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भी होनी चाहिए।

राज्यपाल ने मौजूदा प्रावधानों में बदलाव करते हुए दूर-दराज के मतदाता को सहूलियत होने के साथ मतदान का प्रमाण बढ़ने में भी मदद मिलने का दावा किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति देने से मना किये जाने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का मूल आधार है। ज्यादा से ज्यादा मतदान से चुनाव प्रक्रिया मजबूत होती है। पोस्टल बैलट की सुविधा न होने से अनावश्यक धन और समय बर्बाद होता है।