व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन

जम्मू: समाचार ऑनलाइन

सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने कुछ सख्त कदम उठाये हैं। प्रशासन ने साफ़ किया है कि व्हाट्सऐप ग्रुप चलाने वालों को अपनी पृष्ठभूमि की पुलिस जांच करवानी होगी, इसके अलावा सभी ग्रुप एडमिन को दस दिन के अंदर जिले के राष्ट्रीय जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआईसी) में पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ग्रुप एडमिन अधिकारियों को शपथ पत्र देकर कहें कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड सामग्री के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और इस तरह की सामग्री से कानून के संभावित उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

क्यों लिया फैसला
जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) अंग्रेज सिंह राणा ने आगाह किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, रणबीर दंड संहिता और साइबर अपराध कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। डीडीसी ने किश्तवाड़ के पुलिस अधीक्षक अबरार चौधरी द्वारा 22 जून को उन्हें भेजे गए पत्र के जवाब में यह आदेश जारी किया।

क्या था पत्र में
एसएसपी के पत्र में कहा गया था कि जिले में समाचार समूह समेत बड़ी संख्या में व्हाट्सऐप समूह चल रहे हैं और अक्सर पाया गया है कि वीडियो, ऑडियो और लिखित सामग्री के रूप में अफवाह, गलत सूचना, अपुष्ट या आधी-अधूरी सूचना के रूप में का प्रसार किया जा रहा है और इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। एसएसपी ने ये भी कहा था कि अप्रिय घटना या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होने से रोकने के लिये व्हाट्सऐप न्यूज या अन्य समूह और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत सूचना या अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने ज़रूरी हैं।