पांच रुपए का पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्स में 250 में क्यों : हाई कोर्ट 

मुंबई : मुंबई सहित राज्यभर के मल्टिप्लेक्स थिएटरों में खाद्यपदार्थां की कीमत पर राज्य सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है ?  पांच रुपए के पॉपकॉर्न 250 रुपए में बेचने का अधिकार उन्हें किसने दिया ? ऐसा सवाल मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किये। बॉम्बे पुलिस अॅक्टनुसार थिएटर मालिक पर करवाई किया जा सकता है क्या ? इसका विवरण पेश करे ऐसा निर्देश मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए।  इसके लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है। इस पर राज्य सरकार अपना भूमिका स्पष्ट करे।
लेकिन मल्टिप्लेक्स थिएटर मालिकों की ओर से इस मामले में कहा गया कि, हम किसी भी ग्राहक को मल्टिप्लेक्स में खाद्यपदार्थ खरीदने के लिए बाध्य नहीं करते है यह उनका फैसला है वह ले की ना ले. आरामदायक सुविधा देने के लिए हम उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराते है। आगे मालिकों ने ताज या ओबेरॉय की बात करते हुए कहा कि , वहां चाय महंगी मिलती है वहां मूल्य कम कर सकते है क्या ? ऐसा सवाल उन्होंने रखा।
जैनेंद्र बक्षी ने इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखल किया है।  याचिका पर जस्टिस रणजित मोरे और जस्टिस अनुजा प्रभू-देसाई के बेंच सुनवाई कर रहे हैं।