एनसीसी की प्रैक्‍टिस के दौरान फायरिंग, 13 वर्षीय विधार्थी की मौत, गैर इरादतन हत्‍या के केस में प्रशिक्षक को 7 वर्ष की जेल

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune Crime News | राष्‍ट्रीय छात्र सेना के प्रैक्‍टिस के दौरान फायरिंग करने के वक्‍त 13 वर्षीय विधार्थी के सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी. उसकी मौत के जिम्‍मेदार प्रशिक्षक को पुणे कोर्ट ने 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए के दंड की सजा सुनाई है. सेशन जज पी पी जाधव ने यह फैसला सुनाया है. सजा पाने वाले प्रशिक्षक का नाम आमोद अनिल घाणेकर (27, नि. मेहुणपुरा, शनिवार पेठ) है. इस घटना में पराग देवेंद्र इंगले (13) की मौत हो गई थी. फरवरी 2013 में सेनापति बापट रोड के राष्‍ट्रीय छात्र सेना यानी एनसीसी के मुख्‍यालय में यह घटना हुई थी.

 

पराग इंगले पाषाण परिसर के लॉयला स्‍कूल का विधार्थी था. घटना जिस दिन हुई उस दिन प्रैक्‍टिस के वक्‍त प्रशिक्षक घाणेकर इस विधार्थी को जमीन पर लेट कर फायरिेंग करने की ट्रेनिंग दे रहे थे. इसी दौरान अचानक पराग खडा हो और घाणेकर के बंदूक की गोली उसके सिर पर जा लगी. (Pune Crime News)

डेक्‍कन पुलिस स्‍टेशन में इस मामले में आमोद घाणेकर के खिलाफ गैर इरादतन हत्‍या का केस दर्ज किया गया था. जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. इस मामले से उन्‍हें बाहर रखने की मांग करते हुए आमोद घाणेकर ने याचिका दायर की थी.
लेकिन सितंबर 2014 में उस याचिका को खारिज कर दिया गया था.
केस का कामकाज सरकारी वकील राजेश कावेडिया ने किया.
कोर्ट ने सुनवाई में दंड की रकम 3 लाख रुपए पराग इंगले
के परिवार को नुकसान भरपाई के रुप देने का आदेश दिया है.
अगर आमोद घाणेकर ने दंड नहीं भरा तो उन्‍हें और एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में इसका जिक्र किया है.

 

Web Title :- Pune Crime News | Firing during practice of NCC students! 13-year-old student dies, coach jailed for 7 years

 

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