प्रॉपर्टी टैक्‍स में 40 फीसदी छूट लेने के लिए 15 नवंबर तक आवेदन (PT 3) अनिवार्य ! झूठी जानकारी देने वाले छूट से वंचित रहेंगे

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | राज्य सरकार के आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी छूट को पूर्ववत कर दिया है. आने वाले 15 मई से संशोधित बिलों का वितरण किया जाएगा. लेकिन यह छूट लेने वाले प्रॉपर्टी धारकों को 15 नवंबर 2023 तक खुद की प्रॉपर्टी में रहने का आवेदन (पीटी ३ छपा आवेदन), सबूतों के साथ टैक्स कलेक्शन विभाग में पेश करना है. इस आवेदन के अनुसार मनपा के अधिकारी जांच करेंगे. इस आवेदन में गलत जानकारी देने पर संबंधित प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. यह प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है. (Pune PMC Property Tax)

 

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार पुणे के प्रॉपर्टी धारकों का 2018 में रद्द हुआ 40 फीसदी टैक्स की छूट फिर से लागू किया गया है. यह छूट 2019 से लागू होगा. इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 के पहले के आवासीय और गैर आवासीय प्रॉपर्टी की देखभाल दुरुस्ती के लिए दी जाने वाली 15 फीसदी की कटौती रद्द कर 10 फीसदी दी जाएगी. लेकिन इस पर अमल 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा.

मनपा द्वारा 1 अप्रैल 2019 से वसूल किए गए करीब एक लाख प्रॉपर्टी पर 40 फीसदी छूट रद्द कर 100 फीसदी टैक्‍स वसूली की. साथ ही जीआईएस सर्वे के तहत जिन पुराने प्रॉपर्टी की छूट 2019 से रद्द की गई थी ऐसे करीब 65 हजार प्रॉपर्टी पर 40 फीसदी छूट रद्द कर सौ फीसदी रकम का बिल भेजकर टैक्स वसूला गया. इन प्रॉपर्टीज का 2023-24 का बिल 31 मई तक बनाया जाएगा. ऐसे में हर वर्ष पहले दो महीने में बिल भरने वालों के बिल में सामान्‍य टैक्स में 5 से 10 फीसदी की छूट दी जाती है, यह छूट इस बार 31 जुलाई तक रहेगी.

 

पिछले चार वर्षों में 100 फीसदी के हिसाब से टैक्‍स प्रॉपर्टी धारकों के खुद की प्रॉपर्टी में रहने का आवेदन (पीटी ३ फॉर्म) १५ नवंबर २०२३ से पूर्व महानगर पालिका में जमा कराना है. इस आवेदन के साथ खुद के पते पर रहने का सबूत पेश करना है. यह आवेदन मनपा भवन के मुख्‍य कार्यालय में उपलब्‍ध कराया जाएगा और यही पर जमा भी किया जाएगा. 15 नवंबर के बाद आने वाले आवेदन पर छूट को लेकर विचार नहीं किया जाएगा.
आवेदन मिलने के बाद प्रॉपर्टी व डॉक्‍यूमेंट्स की टैक्‍स इंस्‍पेक्‍टर के जरिए जांच की जाएगी.
झूठी जानकारी देने पर किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी. –अजीत देशमुख, उपायुक्त, कर कलेक्‍शन विभाग

चार चरणों में कटौती

जिन प्रॉपर्टी धारकों ने पिछले चार वर्ष में 100 फीसदी टैक्‍स जमा कराया है.
उन्‍हें 40 फीसदी छूट का लाभ अगले चार वित्त वर्ष के
प्रॉपर्टी टैक्‍स के बिल में चार चरणों में दिया जाएगा.

 

– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त.

प्रॉपर्टी टैक्‍स की इनकम बढ़ाने के लिए मनपा ने नियमित कर दाताओं के लिए
इस वर्ष अनूठी इनाम योजना लाई है. इस योजना के तहत नियमित कर दाताओं को लकी ड्रा के
जरिए आकर्षक इनाम दिया जाएगा. – विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त

 

Web Title :- Pune PMC Property Tax | Application till November 15 (PT 13) is mandatory for getting 40 percent income tax discount! Those giving false information will lose the discount

 

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